भारत में GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) प्रणाली 2017 में लागू हुई थी। इसका मकसद एक ही कर प्रणाली बनाना और कर व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता लाना था। अक्सर GST बिल का इस्तेमाल दावा करने और इनकम टैक्स क्रेडिट के लिए फाइल करने में किया जाता है। ग्राहक के तौर पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको धोखा न हो, GST बिल की असलियत की जांच करना महत्वपूर्ण है।
फर्जी GST बिल क्या होता है?
फर्जी GST बिल वास्तव में कोई सामान या सेवा न बेचने और न ही GST का भुगतान करने के बावजूद बनाया जाता है। GST बिल की असलियत जानने के लिए जल्दी से जांच करना बहुत आसान है। आइए देखें कि हम GST बिल की असलियत की जांच कैसे कर सकते हैं।
- GSTIN की जांच करें
GST बिल की असलियत जांचने का पहला कदम आपूर्तिकर्ता के GSTIN (गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर) की जांच करना है। हर सामान या सेवा आपूर्तिकर्ता को एक खास 15 अंकों का GSTIN दिया जाता है, जिसमें राज्य कोड, PAN और एक खास रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल होता है। अगर GSTIN वैध है, तो GST पोर्टल पर ये जानकारी दिखाई देगी – करदाता का प्रकार, रजिस्ट्रेशन की तारीख, रजिस्ट्रेशन का स्थान (राज्य), व्यापार का कानूनी नाम और ट्रेड नाम, UIN या GSTIN की स्थिति।
- चालान नंबर जांचें (Invoice Number)
अगला कदम GST बिल में बताए गए चालान नंबर और तारीख को जांचना है। चालान नंबर अनोखा और क्रमिक होना चाहिए, और चालान की तारीख निर्धारित समय सीमा के अंदर होनी चाहिए।
- चालान मूल्य और कर राशि जांचें (Invoice Value And Tax Amount)
GST बिल में सही चालान मूल्य और कर राशि बताई जाती है। चालान पर लागू कर की गणना उपयुक्त GST दर के आधार पर की जा सकती है, जिसे GST वेबसाइट पर उपलब्ध GST कैलकुलेटर के माध्यम से जांचा और परिकलित किया जा सकता है।
- आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर जांचें (Signature Of Supplier)
GST बिल में आपूर्तिकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे। बिल पर देखा गया हस्ताक्षर GST विभाग के पास उपलब्ध हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए।
- कर भुगतान स्थिति जांचें (Tax Payment Status)
ग्राहक GST पोर्टल पर आपूर्तिकर्ता की कर भुगतान स्थिति भी जांच सकता है। अगर आपूर्तिकर्ता ने चालान का कर चुका दिया है, तो यह पोर्टल पर दाखिल किए गए GST रिटर्न पर दिखाई देगा।
इसलिए, इन बातों को ध्यान में रखें और हमेशा सुनिश्चित करें कि ग्राहक के रूप में आपका फायदा न उठाया जाए। यदि आपको कोई फर्जी GST बिल मिलता है, तो उसे GST पोर्टल या वहां दिए गए टोल-फ्री नंबर पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें।